Best car insurance
दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में।
car insurance के बारे में आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं इंश्योरेंस से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वह सारी चीजें इस पोस्ट में कवर की गई है।
आइए जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन –
car insurance questions and answers in hindi
बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि-
Q. जब नई गाड़ी लेते हैं तो इंश्योरेंस बाहर से ले या इंश्योरेंस कंपनी से ले?
Ans. अगर आपको पैसे बचाने हैं तो इंश्योरेंस बाहर से ले, और आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो डीलर से ले। दोनों दोनों के अंदर प्राइस को लेकर काफी गैप होता है आप डीलर से नेगोशिएट करके ही इंश्योरेंस ले।
Q. क्या आप क्लेम ले सकते है रजिस्ट्रेशन लेने से पहले?
Ans. रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको 1 महीने की टी आर सी मिलती है टीआरसी मतलब टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन।
तो आप तब भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
Q. अगर मैं कोई नई गाड़ी लेता हूं उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है तो क्या वह मेरे को इंश्योरेंस के अंदर कवर करना चाहिए?
Ans. Insurance तो आपके accidental damage को ही कवर करता हैं।
अगर कोई डिफेक्टिव गाड़ी आपके पास आ जाती है जिसका कोई इंजन या गाड़ी के कुछ फंक्शन में डिफेक्ट होगा तो आप उसे वारंटी में क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं।
Q. मेरी गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान आगे से डैमेज हुई लेकिन गाड़ी के पीछे पुराना डैमेज है तो उसको भी इंश्योरेंस कैसे कवर करें?
Ans. डैमेज को कवर करने के लिए आपको सबसे पहले स्टोरी क्रिएट करना आना चाहिए। Insurance surveyor हैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट जो पुराना डेंट है इसी एक्सीडेंट में ही डैमेज हुआ है डेंट हुआ है।
Q. NCB क्या है और यह कैसे मिलती है?
Ans. NCB का मतलब होता है नो क्लेम बोनस।
Insurance जेनरली 1 साल का होता है और उस 1 साल में आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है तो कंपनी आपको उसका एक बोनस देती है अगर आपकी गाड़ी नई है तो first year आपको 20% मिलेगा और यह आपको 5-5% हर वर्ष जुड़ता जाता है।
यह थर्ड पार्टी में नहीं होता है।
Q. अगर मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली है तो इंश्योरेंस मेरे नाम से कैसे ट्रांसफर होगा?
Ans. सबसे पहले आपको आरसी अपने नाम करवाना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी अपने नाम पर करवानी पड़ेगी उसके बाद की प्रोसेस है इंश्योरेंस ट्रांसफर करने की।
जब आपनी गाड़ी खरीदी हो उस टाइम पर उस गाड़ी का इंश्योरेंस हो।
NCB पुराने कस्टमर को ही मिलेगी अगर वह अपनी नई गाड़ी को खरीदता है उसका इंश्योरेंस करवाता है। उसने कोई इंश्योरंस क्लेम नहीं करया है वह आपको नहीं मिलेगी।
Q. मेरी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो पैसे कैसे मिलेंगे और कितना समय लगेगा?
Ans. आपकी गाड़ी जब चोरी हो जाती है तो सबसे पहले आपको FIR करवानी होती है। एफ आई आर के बाद आपको अपनी car insurance company को रिपोर्ट करनी होती है।
रिपोर्ट करने पर पुलिस पहले उसको इन्वेस्टिगेट करती है एक या 2 महीने तक उसके बाद अगर आपको अपनी गाड़ी नहीं मिलती है तो आपका जितना पैसा अभी बनता है उसमें कुछ 5-7 परसेंट घटाकर आपको मिल जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया में आपको 3 से 4 महीने का समय लग जाता है।
दोस्तों आशा करते हैं कि इस पोस्ट में आपको इंश्योरेंस से संबंधित बहुत से प्रश्नों का जवाब अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आगे आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे ले सकते हैं इसके बारे में जानेंगे।
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