What is Third Party Insurance | First Party Insurance | थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है | bima.news

third party insurance in hindi 

दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कई बार आपको बड़ा कंफ्यूजन होता होगा यह फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) में क्या डिफरेंस है

जिन लोगो ने नई बाइक खरीदी है या नया-नया Insurance करवाया है उनको इन सब बातों में बड़ा कंफ्यूजन होता है तो  आज की इस पोस्ट में आपका यह कंफ्यूजन दूर करने वाले है 

What is third party insurance | First Party Insurance | थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है

पहले बात करते हैं कि Insurance की आखिरकार जरूरत क्या पड़ती है जब भी मैं अपनी गाड़ी को रोड पर लेकर जाता हूं तो उसके कई तरह के रिस्क होते हैं जैसे हो सकता हैं मैं किसी इंसान को हिट कर दूं या हो सकता है किसी दूसरी गाड़ी को हिट  कर दूं या फिर किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दूं, तो उस केस में इन्वोल्व हो जाता हूं उस इंसान का पैसा देने के लिए, उसकी गाड़ी के damage को cover करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के रिस्क को कवर करने के लिए, यानी कि मुझे उसको पैसे चुकाना पड़ेगा, 

तो दोस्तों यहां पर insurance company बीच में आती है, इंश्योरेंस एक तरह की policy है यह कॉन्ट्रैक्ट है आपके और insurance company के बीच में और वह यह है कि मैं उस कंपनी को एक fixed premium PAY करूंगा हर साल जिसके बदले में कल को मान लो जाने-अनजाने में मुझसे किसी की प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो उस केस  में इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को पे करेगी

हम आपको फर्स्ट पार्टी सेकंड, सेकंड पार्टी व थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे तो पोस्ट को अंत तक जरुर पढियेगा…….

 

सबसे पहले हम आपको बताते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में-

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस (first party insurance)-

 जब आप किसी कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो कार के मालिक को फर्स्ट पार्टी कहा जाता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बीमा कराने वाले व्यक्ति को नुकसान होने की सूरत लाभ दिलाता है फिर चाहे चोट व्यक्ति को आई हो या फिर उसकी Property को नुकसान हुआ है

सेकंड पार्टी इंश्योरेंस (second party insurance) –

कार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को ही सेकंड पार्टी कहा जाता है

 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) –

अब हम आपको बताते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में मोटर वाहन कानून के अंतर्गत थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान किया गया है इसे third party liability cover के नाम से भी जाना जाता है जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है की यह तीसरे पक्ष के बीमा से संबंधित है

जब वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो कई बार इसमें बीमा कराने वाला व Insurance company के अलावा तीसरा पक्ष भी होता है जो प्रभावित होता है यह प्रावधान तीसरे पक्ष यानी कि पार्टी के दायित्वों को पूरा करने को लेकर है यह पॉलिसी बीमा कराने वाले को नहीं बल्कि जो तीसरा पक्ष प्रभावित होता है उसको coverage देती है

दुर्घटना में तीसरे पक्ष की मृत्यु होने या उसके घायल होने की कंडीशन में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है इसे कानूनी तौर पर अनिवार्य बना दिया गया है, हम आपको बता दें कि Motor Vehicle Act के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए third party motor insurance या third party insurance cover लेना जरूरी है,यह बीमा पालिसी आपके वाहन से दूसरे लोगो और उनकी Property को हुए नुकसान को कवर करती है हादसा होने की कन्डीशन में अगर आपके वाहन को नुकसान भी होता है तो भी आपको पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा यानी आपको चोट आने पर भी किसी तरह का कवर नहीं मिलता है

इसी प्रकार नशे में ड्राइविंग,बिना लाइसेंस के ड्राइविंग,जानबूझकर दुर्घटना करने (Drunk driving, Driving without a license, Intentional accident) जैसी कंडीशन करने जैसी कंडीशन में क्लैम वैलिड नही माना जाता है 

उम्मीद करते है की यह पोस्ट पढने के बाद आप को पता चल गया होगा फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) क्या है 

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