यह करोगे तो इंश्योरेंस क्लेम नही मिलेगा | Reasons of Rejection Car Insurance Claim

 Reason for rejection of Car Insurance Claim

दोस्तों आज हम इस पोस्ट में जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां है जिसके वजह से कार इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल पाता है (Rejection Car Insurance Claim)

अक्सर क्या होता है कि कार का इंश्योरेंस करवाने पर भी क्लेम नहीं मिल पाता है तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से मुख्यतः इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट (car accident insurance claim) होते है
ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है-

कार दुर्घटना बीमा दावे को अस्वीकार करने का मुख्य कारण (Top Reason for rejection of Car Insurance Claim)-

1. क्लेम आने के बाद उसको अल्टीमेशन करवाना बहुत जरूरी होता है गाड़ी चोरी हो जाती है क्लेम अल्टीमेट नहीं करवाता है तो उसके बाद claim नही मिलता है या उसके बाद उसको क्लोथ लग जाता है की उसे 40% नहीं मिलेगा या 50% नही मिलेगा।
यह करोगे तो इंश्योरेंस क्लेम नही मिलेगा | Reasons of Rejection Car Insurance Claim

 

2. 7 दिन के अंदर उस क्लेम का अल्टीमेट करवाना बहुत जरूरी होता है सभी दस्तावेजों के साथ। डाक्यूमेंट्स में आरसी इंश्योरेंस पोलूशन पैन कार्ड यह अनिवार्य है यह सभी दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं।

3. Driving licence –

यदि driving licence expired हो जाता है जिसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं।

4. Drink and drive-

लोग क्या करते हैं ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं उसके कारण जो एक्सीडेंट होता है उस पर भी कंपनी क्लेम नहीं देती है। Driver ने यदि drink कर रखी है और उसी समय क्लेम आ जाता है इसमें ड्रिंक की कोई लिमिट फिक्स नही हैं। अगर उसने थोड़ी सी भी ड्रिंक कर रखी है तो कंपनी उसे क्लेम नहीं देगी।

5. कस्टमर रोंग इंफॉर्मेशन(Customer wrong information)-

कस्टमर यदि रोंग इंफॉर्मेशन दे देता है जैसे होता यह है कि जब वह रिन्यू करवाने जाता है तो उसको यह सूचना नहीं होती है कि उसने क्लेम लिया है कि नहीं।
एक पार्ट आता है नो क्लेम बोनस-
नो क्लेम बोनस उसे तभी मिलता है जब उसने पहले कोई क्लेम न ले रखा हो, और वह क्लेम ले लेता है तो वह क्लेम 0 हो जाता है। वैसे भी वह गलत इंफॉर्मेशन दे देता है तो क्लेम रिजेक्टेड होने के चांस रहते हैं।
NCB की full form- No Claim Bonus
 
Note- अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते है तो उस गाड़ी को आपने अपने नाम करवा लिया है लेकिन अगर इंश्योरेंस को अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया है तो उसी इंश्योरेंस को अपने नाम ट्रांसफर जरूर करवाएं।

6. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट(pollution certificate) –

लोग पोलूशन करवाना अक्सर भूल जाते हैं जो कराना बहुत जरूरी है आज के समय पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
जो भी क्लेम लेना चाहता है उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है जो आपको क्लेम लेने के समय देना पड़ेगा।
अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
 
7. क्लेम रिजेक्शन की समस्या उन सभी को भी आती है जिन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर CNG बाद में लगवाई है और सीएनजी लगवाने के साथ-साथ अगर उन्होंने आरसी में तो एंड्रोसमैन करवा लिया है लेकिन अगर अपनी पॉलिसी में नही करवाया है तो उन्हें अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के अंदर एंब्रोसमेंट करा लेना चाहिए।
 
8.अगर आपकी पहले से ही चाबी खो गई है तो उसकी पहले से ही FIR करवा के रखे।
गाड़ी की चाबी का भी इंश्योरेंस मिलता है।
कस्टमर को अपनी गाड़ी की दोनों चाबियां कंपनी को देनी होती है ऐसी स्थिति में अगर वह चाबी नहीं देता है तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
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